दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिता-पुत्री भद्दी टिप्पणियों का सामना किए बिना सड़क पर नहीं चल सकते: उच्च न्यायालय

feature-top

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि एक पिता और उसकी किशोर बेटी उसके बारे में भद्दी टिप्पणियों को सुने बिना सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते। अदालत ने यह बात 14 साल की एक लड़की के खिलाफ कथित रूप से ऐसी टिप्पणी और विरोध करने पर उसके पिता के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा ।


feature-top