आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी के समान वेतन के हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उत्तराखंड सरकार की याचिका

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आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथ के समान वेतन के हकदार हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रतिवादी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उन्हें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ऐलोपैथी मेडिकल ऑफिसर्स तथा डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स के बराबर माना जाए। कोर्ट के इस आदेश से आयुर्वेद डॉक्टरों को भारी राहत मिली है।

जस्टिस विनीत शरण और माहेश्वरी की पीठ ने यह स्पष्टीकरण देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य चाहता है कि वह हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करे, लेकिन कोर्ट इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता के लिए कानून के तहत उपलब्ध कोई भी राहत लेने का विकल्प खुला है।


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