राज्य किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं: केंद्र ने SC से कहा

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य सरकारें हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। "एक धार्मिक समूह जो एक राज्य में बहुमत में है वह दूसरे में अल्पसंख्यक हो सकता है,"। केंद्र ने कहा कि अल्पसंख्यक उक्त राज्य में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं।


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