पैन, आधार लिंक नहीं है? यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं तो इस राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहें

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यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार संख्या से जोड़ने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर ₹500 का शुल्क लिया जाएगा। और अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद लिंक किया जाता है, तो ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।


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