तमिलनाडु : SC ने वन्नियार समुदाय के 10.5% आरक्षण को खारिज किया

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वन्नियार समुदाय को 10.5% विशेष आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य कोटा कानून को खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारी राय है कि वन्नियार समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है।"


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