सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को मानवीय आधार पर आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए 31 मई तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बारे में एक हलफनामा देना होगा कि वह 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करेंगे। यादव 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को मानवीय आधार पर आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए 31 मई तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बारे में एक हलफनामा देना होगा कि वह 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करेंगे। यादव 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे।


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