बिहार: शराब पीते पकड़े जाने पर लगेगा ₹2,000-₹5,000 का जुर्माना

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बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि अगर कोई पहली बार शराब के नशे में या पीते हुए पकड़ा गया तो उस पर न्यूनतम ₹2,000 से अधिकतम ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपी को 1 साल की जेल होगी।
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