राजस्थान : जयपुर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू

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एक धार्मिक जुलूस के दौरान कम से कम 35 लोगों को घायल करने वाली करौली हिंसा के मद्देनजर, जयपुर प्रशासन ने 9 अप्रैल से शुरू होकर 9 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। आदेश ने पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के भीड़, विरोध, सभा और जुलूस के जमावड़े को निलंबित कर दिया है।


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