उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को COVID-19 से संक्रमित होने पर विशेष आकस्मिक अवकाश पर जाने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए विशेष अवकाश दिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश संक्रमित कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को COVID-19 से संक्रमित होने पर विशेष आकस्मिक अवकाश पर जाने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए विशेष अवकाश दिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश संक्रमित कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं।


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