रॉंग साइड में चलती गाड़ियों में इजाफा, आखिर क्यों ?

feature-top

राजधानी में गलत दिशा में वाहन चलाना यातायात की एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। राजधानी कई प्रमुख चौराहों पर गलत दिशा में वाहन चलाते कई चालकों को देखा जा सकता है। इनके खिलाफ कार्रवाई में ढील ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

क्या हैं नियम

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत गलत साइड पर वाहन चलाना यातायात उल्लंघन माना जाता है। पहले अपराध के लिए, एक अपराधी को छह महीने की जेल की सजा या 1,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार कारावास की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष या जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाता है।


feature-top