पदोन्नति परीक्षा से किया गया था वंचित, अब हाई कोर्ट ने सरकार और पुलिस से माँगा जवाब

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रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव को पुलिस विभाग ने पदोन्नति परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर परीक्षा से वंचित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हेड कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पी सैम कोशी की एकल पीठ ने राज्य शासन और पुलिस विभाग को दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


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