गुजरात हाईकोर्ट ने ऐक्टर शाहरुख खान के खिलाफ 2017 में उनकी फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में दर्ज एक केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद याचिकाकर्ता अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे इसीलिए इसे उनकी लापरवाही नहीं कहा जा सकता।"

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गुजरात हाईकोर्ट ने ऐक्टर शाहरुख खान के खिलाफ 2017 में उनकी फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में दर्ज एक केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद याचिकाकर्ता अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे इसीलिए इसे उनकी लापरवाही नहीं कहा जा सकता।"


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