Driving License बनवाने के संशोधित नियम के अनुसार अब देश के नागरिकों को अब RTO जाकर किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

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Driving License बनवाने के संशोधित नियम के अनुसार अब देश के नागरिकों को अब RTO जाकर किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

अब Driving License बनवाने के लिए नागरिक किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं ।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा में बताया गया है कि , नागरिकों ने Driving License बनवाने के लिए जिस मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में पंजीयन करवाया है । उसी स्कूल में नागरिकों को प्रशिक्षण लेकर टेस्ट देना होगा ।

टेस्ट पास करने के बाद ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त सर्टिफिकेट के आधार पर नागरिक Driving License के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

टेस्ट सम्बन्धित अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में जाकर सम्पर्क कर सकतें है ।


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