धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को दी अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को धोखाधड़ी के एक मामले में पेश किए गए 'असामान्य तथ्यों' का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। SC ने खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल से जुड़ी कथित जमीन हड़पने और जालसाजी से जुड़ा है.


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