1988 रोड रेज मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को तीन दशक पुराने हमले के एक मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू ने कथित तौर पर एक गुरनाम सिंह से विवाद के बाद उसके सिर पर प्रहार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
हालांकि, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304ए के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने की याचिका खारिज कर दी।


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