HC ने दिल्ली की डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना को खारिज किया

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि इस योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी और केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल इस योजना के लिए नहीं किया जा सकता है। HC इस योजना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।


feature-top