ज्ञानवापी मस्जिद मामला : केवल न्यायाधीश को ही सर्वे रिपोर्ट खोलनी चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

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ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश वाले सर्वे को चुनौती देते हुए कहा कि सर्वे कमीशन की रिपोर्ट का 'चुनिंदा लीक' होना बंद होना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल न्यायाधीश को ही रिपोर्ट खोलनी चाहिए। वाराणसी कोर्ट ने इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को एक प्राइवेट कैमरामैन के जरिए मीडिया को जानकारी लीक करने के आरोप में सर्वे टीम से हटा दिया था।


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