DoCA ने रेस्तरां को उपभोक्ताओं पर "सेवा शुल्क" के लिए जबरन चार्ज करने पर दी चेतावनी

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उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने 2 जून, 2022 को भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ के साथ रेस्तरां द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित की है। यह बैठक DoCA द्वारा कई मीडिया रिपोर्टों के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर ध्यान देने के परिणामस्वरूप हुई। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह द्वारा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में यह बताया गया है कि रेस्तरां और भोजनालय डिफ़ॉल्ट रूप से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं, भले ही इस तरह के किसी भी शुल्क स्वैच्छिक और उपभोक्ताओं के विवेक पर है और कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है।

पत्र में यह बताया गया है कि उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अक्सर रेस्तरां द्वारा मनमाने ढंग से उच्च दरों पर तय किया जाता है। इस तरह के आरोपों की वैधता पर उपभोक्ताओं को झूठा गुमराह किया जा रहा है और बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करने पर रेस्तरां द्वारा परेशान किया जा रहा है। पत्र में आगे कहा गया है, "चूंकि यह मुद्दा उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, इसलिए विभाग ने इसे बारीकी से जांच और विस्तार के साथ जांचना जरूरी समझा।"

बैठक के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।


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