पंजाब : 2011 के मारपीट मामले में आप विधायक, पत्नी और बेटा दोषी करार; मिली जमानत

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पंजाब के आप विधायक बलबीर सिंह, उनकी पत्नी, बेटे और एक सहयोगी को 2011 में मारपीट के एक मामले में सोमवार को रूपनगर की एक अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई। एक प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने भूमि विवाद के बाद सिंह की भाभी और उनके पति पर कथित रूप से हमला किया था।


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