दिल्ली हाई कोर्ट ने छेड़छाड़-हत्या के 5 दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़छाड़-हत्या के पांच दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मार्च 2014 में उत्तम नगर में एक महिला से छेड़छाड़ और हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी की गवाही सही नहीं थी। निचली अदालत ने 2019 में अपीलकर्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।


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