उमर खालिद का अमरावती भाषण आक्रामक, आतंकवादी कृत्य नहीं: दिल्ली HC

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का अमरावती भाषण आक्रामक लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता। एचसी ने कहा, "अगर अभियोजन का मामला इस बात पर आधारित है कि भाषण कितना आक्रामक था, तो यह अपने आप में अपराध नहीं होगा।" खालिद पर दिल्ली दंगों के 'बड़ी साजिश' मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है।


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