दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्म पर ₹12 करोड़ का जुर्माना लगाया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी कंपनी पर तथ्यों को छिपाने के लिए 12.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर ध्यान देते हुए अदालत ने शहर में स्मॉग टॉवर लगाने के लिए पैसे का उपयोग करने का आदेश दिया। इसने आगे रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि टावर को सर्दियों से पहले स्थापित और चालू किया जाए।


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