CCI के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद अमेज़न को 45 दिनों में 200 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश

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नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने  Amazon की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फ्यूचर कूपन के साथ ई-कॉमर्स कंपनी के सौदे की मंजूरी को निलंबित करने के CCI के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसने अमेज़न को सोमवार से 45 दिनों के भीतर CCI द्वारा लगाए गए 200 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया। फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) का प्रमोटर है।


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