टीसीएस को 2015 में निकाले गए तकनीकी विशेषज्ञ को बहाल करना चाहिए, 7 साल का वेतन देना चाहिए, चेन्नई कोर्ट का आदेश

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चेन्नई की एक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को 2015 में बड़े पैमाने पर छंटनी के दौरान निकाले गए एक तकनीकी विशेषज्ञ को बहाल करने और उसे सात साल का वेतन और पूरा लाभ देने का आदेश दिया है। टीसीएस ने कहा कि उसने थिरुमलाई सेल्वन को उनके प्रदर्शन पर निकाल दिया और वह एक प्रबंधक थे, काम करने वाले नहीं। अदालत ने फैसला सुनाया कि सेलवन के काम की मुख्य प्रकृति केवल कुशल तकनीकी कार्य है।


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