इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यमुना बाढ़ के मैदानों पर विध्वंस अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हरित किसान कल्याण समिति की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा यमुना बाढ़ के मैदानों पर विध्वंस अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कोर्ट ने संपत्ति मालिकों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय भी दिया है। नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि बाढ़ के मैदानों के साथ निर्माण को अवैध मानने वाला नोटिस कानून के अनुसार जारी किया गया था।


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