झारखंड ने जारी किए नए COVID दिशानिर्देश, बंद जगहों पर मास्क अनिवार्य

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झारखंड सरकार ने COVID-19 की रोकथाम के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की, जिससे बंद स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क अनिवार्य हो गया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी हॉल और जिम को पहले घोषित एसओपी का पालन करने के लिए कहा है।


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