'अग्निपथ' पर किसी भी फैसले से पहले हमारा पक्ष सुनना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट से सरकार

feature-top

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर आग्रह किया है कि नई 'अग्निपथ' सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अदालत को "अपना पक्ष सुनना चाहिए"। भर्ती योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं, तीसरी याचिका में सरकार को अपनी योजना पर पुनर्विचार करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।


feature-top