व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में, अदालतें जल्द से जल्द आदेश पारित करने की उम्मीद करती हैं: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी रूप में जल्द से जल्द आदेश पारित करें। पीठ ने 20 जून को पारित अपने आदेश में कहा, "किसी भी तरह से, कुछ महीनों के बाद अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन पोस्ट करने की सराहना नहीं की जा सकती।"


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