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सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार न करने पर एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई मामला नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय
24 Jun 2022
, by: Babuaa Desk
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध तभी दर्ज किए जाएंगे जब सार्वजनिक स्थान पर जातिवादी दुर्व्यवहार होता है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। HC एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने 2020 में एक इमारत के तहखाने में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था, जहां पीड़ित और उसके सहकर्मी अकेले मौजूद थे।
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