महाराष्ट्र : देशमुख की जमानत खारिज

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भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करते हुए, एक अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। देशमुख ने इस दावे पर जमानत मांगी थी कि आरोपपत्र 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था और आरोपपत्र अधूरा था। अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतें बहुत तकनीकी नहीं हो सकतीं।


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