महाराष्ट्र : देशमुख की जमानत खारिज
13 Jul 2022
, by: Babuaa Desk
भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करते हुए, एक अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। देशमुख ने इस दावे पर जमानत मांगी थी कि आरोपपत्र 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था और आरोपपत्र अधूरा था। अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतें बहुत तकनीकी नहीं हो सकतीं।
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