दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवो को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने पर बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को अपने बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी है यदि वह ₹950 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है। अदालत ने वीवो को अपने खातों में 250 करोड़ रुपये रखने का भी निर्देश दिया है। वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उसके बैंक खातों को फ्रीज करने को चुनौती देते हुए शुक्रवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया।


feature-top