बिना समय बर्बाद किए COVID पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दें: राज्यों को SC

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय बर्बाद किए COVID-19 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दावेदार को कोई शिकायत है तो वह शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है. कमेटी को चार सप्ताह के भीतर दावेदार के आवेदन पर फैसला करना होगा।


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