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बिना समय बर्बाद किए COVID पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दें: राज्यों को SC
18 Jul 2022
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय बर्बाद किए COVID-19 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दावेदार को कोई शिकायत है तो वह शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है. कमेटी को चार सप्ताह के भीतर दावेदार के आवेदन पर फैसला करना होगा।
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