25 किलो से अधिक वजन वाले प्री-पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं: वित्त मंत्रालय

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वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले अनाज और दाल जैसे प्री-पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों के एकल पैकेज को 5% जीएसटी से छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खुदरा दुकानदार किसी निर्माता से 25 किलोग्राम के पैक में खरीदी गई वस्तु को कम मात्रा में आपूर्ति करता है, तो उपभोक्ता को उसकी बिक्री पर जीएसटी नहीं लगेगा।


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