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25 किलो से अधिक वजन वाले प्री-पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं: वित्त मंत्रालय
18 Jul 2022
, by: Babuaa Desk
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले अनाज और दाल जैसे प्री-पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों के एकल पैकेज को 5% जीएसटी से छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खुदरा दुकानदार किसी निर्माता से 25 किलोग्राम के पैक में खरीदी गई वस्तु को कम मात्रा में आपूर्ति करता है, तो उपभोक्ता को उसकी बिक्री पर जीएसटी नहीं लगेगा।
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