शारीरिक रूप से कक्षाओं में नहीं आने वाले व्यक्ति को इंजीनियर नहीं कहा जा सकता: HC

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है, "एक व्यक्ति जिसने शारीरिक रूप से कक्षाओं / पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है और व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, उसे इंजीनियर नहीं कहा जा सकता है।" अदालत ने यह बात हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के उस आदेश को खारिज करते हुए कही, जिसमें एक कर्मचारी को कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से डिग्री प्राप्त की थी।


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