अविवाहित महिला 24 सप्ताह बाद भी गर्भ गिराने की इजाजत..

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला को भी गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें यह बोलते हुए महिला को राहत नहीं दी गई थी कि कानून में यह अधिकार विवाहित महिलाओं के लिए ही है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट का काम है अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। कोर्ट कोई कंप्यूटर नहीं है कि सिर्फ मशीनी फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित लड़कियों को भी गर्भपात का समान अधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में महिला के विवाहित और अविवाहित होने का मुद्दा उठाया था। याचिका में कहा गया था कि कानून अविवाहित महिला के मामले में कुछ नहीं कहता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कानून अविवाहित महिलाओं को मेडिकल प्रक्रिया के जर गर्भपात के लिए समय देता है।


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