सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने और शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा स्थलों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दो अधिवक्ताओं द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो एक अच्छे मामले पर बहस करें ... प्रचार हित याचिका दायर न करें।"


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