HC ने जैन के निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सत्येंद्र जैन को दिल्ली कैबिनेट से हटाने का निर्देश नहीं दे सकता है और कहा कि यह फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल को करना है। अदालत ने कहा, "यह मुख्यमंत्री को तय करना है कि क्या... जिस व्यक्ति पर ... अपराधों का आरोप लगाया गया है, उसे मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।" HC ने जैन के निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।


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