16 लाख+ दिल्ली के वाहन मालिकों को अवैध पीयूसी पर जेल या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर बिना वैध पीयूसी के वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए पकड़े जाते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 18 जुलाई तक दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के करीब 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारें चल रही थीं।


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