घर के किराए पर 18% जीएसटी : सरकार ने स्पष्टीकरण

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सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया था कि किरायेदारों को घर के किराए पर 18% जीएसटी देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया, "एक आवासीय इकाई का किराया केवल तभी कर योग्य होता है जब इसे किसी व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाता है।" इसमें कहा गया है कि निजी या व्यावसायिक व्यक्तियों को निजी उपयोग और निवास के लिए किराए पर दी गई संपत्ति पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।


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