भीमा-कोरेगांव मामले में 3 महीने के भीतर आरोप तय करें: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 2018 भीमा-कोरेगांव मामले में तीन महीने के भीतर आरोप तय करने का निर्देश दिया। अदालत मानवाधिकार कार्यकर्ता वर्नन गोंजाल्विस द्वारा मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से गोंजाल्विस के मुकदमे को मामले में फरार अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग करने के लिए भी कहा।


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