बेंगलुरू : ईदगाह मैदान में कोई गणेश चतुर्थी समारोह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 'यथास्थिति' का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कल गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी। इसने मामले में 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश दिया। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इस तरह का कोई भी उत्सव "200 वर्षों से" नहीं आयोजित किया गया है।


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