कश्मीरी हिंदुओं, सिखों के पुनर्वास पर एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा SC

feature-top

कश्मीरी हिंदुओं और सिखों को फिर से बसाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाले अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा के माध्यम से एक एनजीओ वी द सिटीजन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह उन लोगों के पुनर्वास की मांग करता है जो 1990 के पलायन के दौरान और उसके बाद कश्मीर से देश के किसी भी हिस्से में चले गए। मामले की सुनवाई दो सितंबर को होगी।


feature-top