संपत्ति गिराने से पहले मालिक को सुनवाई का मौका देना चाहिए : हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मालिक को सुनवाई का मौका दिए बिना अनधिकृत निर्माण के आधार पर किसी भी संपत्ति को गिराया नहीं जा सकता है। एचसी की टिप्पणी छतरपुर निवासी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे के जवाब में आई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति संबंधित संपत्ति की सातवीं और आठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण कर रहा था।


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