केरल जज की तबादला विरोधी याचिका खारिज

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केरल उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश एस कृष्णकुमार की उनके स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। उनकी "यौन उत्तेजक पोशाक" टिप्पणी के बाद उन्हें एक पीठासीन अधिकारी के रूप में एक श्रम अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कृष्णकुमार ने स्थानांतरण के कारण कोई कानूनी अधिकार नहीं खोया है, यह कहते हुए कि स्थानांतरण सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था।


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