ऐसा कोई अपराध नहीं जो कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रोक सके: सीजेआई ललित

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कथित अपराधों में से कोई भी उनकी जमानत नहीं रोक सकता। CJI ने कहा, "कोई अपराध नहीं है ... जो एक शर्त के साथ आता है कि जमानत UAPA, POTA की तरह नहीं दी जा सकती।" सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में "निर्दोष लोगों" को फंसाने के लिए कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में जून में गिरफ्तार किया गया था।


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