इंटरनेट शटडाउन के लिए क्या है प्रोटोकॉल?: केंद्र से सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या इंटरनेट बंद करने का कोई प्रोटोकॉल है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारों राज्यों को नोटिस जारी करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस भेजा जाना चाहिए।


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