मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने का निर्देश दिया

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मद्रास उच्च न्यायालय ने नशे की हालत में चार पहिया वाहन चलाने वाले और तीन पैदल चलने वालों को घायल करने वाले एक व्यक्ति को व्यस्त शहर के जंक्शन पर सुबह 9-10 बजे से शाम 5-7 बजे तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था और 23 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।


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