असम : निजी शिक्षण संस्थानों के लिए दंडात्मक प्रावधानों वाला विधेयक पारित किया

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असम विधानसभा ने असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (शुल्क का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया। इस विधेयक में उन निजी संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक उपाय शामिल हैं जो शुल्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। अशासकीय शिक्षण संस्थानों को 31 अक्टूबर तक शुल्क नियामक समिति के समक्ष आवेदन दाखिल करने को कहा गया है।


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