सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट की वैधता बरकरार रखी

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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था। पीठ ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।


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