अधिकारी के विरोधाभासी बयान पर दिल्ली दंगा मामले में व्यक्ति बरी

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फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामले में एक अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा, "जांच अधिकारी (आईओ) ने 2 अप्रैल, 2020 से पहले संबंधित गवाह की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अपने स्वयं के बयान का खंडन किया।" इसमें कहा गया है कि 2 अप्रैल, 2020 को आरोपी की पहचान संभवत: सोची समझी घटना का परिणाम थी।


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